आज हम आपको बताएँगे की आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र pdf कैसे download करे अलग-अलग राज्यों के लिए यह अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप इसे ऑफलाइन आवेदन फॉर्म के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो।
भारत में गांवों तथा शहरों में आज भी ऐसे गरीब परिवार निवास करते हैं जिनके पास रहने के लिए खुद की जमीन नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा पट्टा प्रदान करने की योजना लागू की। इस योजना के तहत गांव शहर या कस्बों में खाली पड़ी सरकारी या आबादी जमीन जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा, ऐसी आबादी जमीन को नियम के अनुसार आवश्यक पट्टा प्रदान किया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं कि आबादी भूमि का पट्टा कैसे लेते हैं।
आबादी जमीन का पट्टा प्राप्त करने के लिए आपको ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से प्रस्ताव लेना होगा। इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज भी होने आवश्यक है।
आबादी भूमि किसे कहते है?
आबादी भूमि ऐसी भूमि कहलाती है जिस पर किसी व्यक्ति एवं संस्था का हक नहीं होता है, यानी जमीन की रजिस्ट्री किसी भी नाम पर नहीं होती है ऐसी जमीन को आबादी जमीन कहते हैं। इस प्रकार से गांव कस्बे एवं शहर में जितनी भी आबादी जमीन होती है उस पर केवल सरकार का हक होता है। इस प्रकार की जमीन को स्थानीय प्रशासन अपने उपयोग में ला सकती है जैसे कि प्रशासन उस पर सरकारी अस्पताल, विद्यालय, आंगनवाड़ी एवं भवन निर्माण इत्यादि कर सकता है।
लेकिन भारत सरकार की योजना के तहत आबादी जमीन पर पट्टा दिया जा सकता है। यह पट्टा अलग-अलग प्रकार से दिया जा सकता है जैसे कि आवासीय पट्टा या फिर कृषि के लिए पट्टा आदि वितरित किया जा सकता। जिसे पट्टा दिया जाता है उससे शुल्क भी लिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से प्रस्ताव या अनुमोदन लेना होगा।
अगर आप आबादी जमीन का पट्टा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपकी राज्य पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार की सुविधा प्राप्त है। क्योंकि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नियम बनाए हुए हैं। कई जगह आप ऑफलाइन फॉर्म भर कर भी आवेदन कर सकते हैं।
आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र
सेवा में,
श्रीमान सरपंच
ग्राम पंचायत ………………
जिला …………………………
विषय – नियम 157 (1) के तहत पुराने गृहो का विनियमितीकरण कर पट्टा जारी करने बाबत
उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी ……..…… पिता श्री ……..…… जाति …….……. निवासी ……….. राजस्व ग्राम ……………….. ग्राम पंचायत …………………. पंचायत समिति …….………… जिला……………….. का निवासी हूं। मेरा मकान राजस्व ग्राम …………के खसरा नंबर ………….. किस्त भूमि आबादी में स्थित है। जिसमें गत 50 वर्षों से अधिक/ 50 वर्ष के दौरान स्वयं/ मेरे परिवार द्वारा मकान का निर्माण कर निवास किया जा रहा है, जिसका मेरे या मेरे परिवार के पास स्वामी तक का कोई राजकीय दस्तावेज नहीं है। मेरे मकान के पड़ोस एवं माप निम्नानुसार है –
पूर्व –
पश्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –
स्थल का क्षेत्रफल …………………………………………… वर्ग फिट…………………………………………………..
अतः प्रार्थना है कि मुझे उक्त मकान का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करावे।
प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान
नाम: …..……………………
पिता/ पति: ………………………..
संलग्न दस्तावेज:
- निवास का प्रमाण पत्र
- मकान का फोटो
- पटवारी रिपोर्ट
- सहमति परिवार के समस्त सदस्य
- पुराने मकान के प्रमाण स्वरूप दो मौत विरान के गवाह पत्र
दिनांक: ….….….….….….….….….….….
जब आप इस संपूर्ण फॉर्म को भरने तो आप कितने जरूरी दस्तावेज जरूरी संलग्न करवाएं और इसे स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर दें। आपके आवेदन के तुरंत बाद कार्यवाही वितरण तैयार किया जाएगा और नियमानुसार आपको आबादी जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा।
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ऑनलाइन आवेदन